उमरिया 5 अक्टूबर। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 8 नवंबर 2026 को दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। इस अवसर पर जिले के विभिन्न नगरों एवं कस्बों में आतिशबाजी रखने एवं विक्रय करने के लिए विस्फोटक नियम अंतर्गत अस्थायी अनुज्ञप्ति जारी की जानी है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती राखी सहाय ने बताया कि आतिशबाजी रखने एवं विक्रय करने की अस्थायी अनुज्ञप्ति 15 दिवस की अवधि के लिए 6 नवंबर से 20 नवंबर तक, अर्थात धनतेरस से देवउठनी एकादशी तक की अवधि के लिए जारी की जाएगी। उक्त अस्थायी अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र 6 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक एम.पी. ई-सर्विस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। इच्छुक आवेदक निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रशासन द्वारा सभी संबंधित आवेदकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय-सीमा का पालन करते हुए आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नही किया जाएगा।
सरकार-योजना
दीपावली पर आतिशबाजी की अस्थायी अनुज्ञप्ति के लिए 29 अक्टूबर तक होंगे आवेदन
प्रेसवाला डेस्क · उमरिया · 5 अक्टूबर 2026 · 2 मिनट
खास बातें
- उक्त अस्थायी अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र 6 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक एम.पी. ई-सर्विस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे।
- इच्छुक आवेदक निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
- प्रशासन द्वारा सभी संबंधित आवेदकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय-सीमा का पालन करते हुए आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत करें।



